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लखनऊ – यूपी की योगी सरकार ने पेपर लीक से निपटने के लिए सार्वजनिक परीक्षा में अनुच्छेद साधनों वी पेपर लीक रोकथाम 2024 अध्यादेश को मंजूरी दे दी इसमें पेपर लीक जैसे मामलों 2 साल से उम्रकैद तक की सजा और 1 करोड रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है , दोषी की संपत्ति भी कुर्की हो सकेगी राजपाल के हस्ताक्षर होते ही अध्यादेश लागू हो जाएगा, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अध्यादेश भर्ती परीक्षा नियमितीकरण या पदोन्नति परीक्षण डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्रों या शैक्षिक प्रमाण पत्र की प्रवेश परीक्षाओं पर भी लागू होगा।
